निजी स्कूलों की फीस मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया अंतरिम आदेश

जबलपुर, द टेलीप्रिंटर। अभिभावकों पर मनमानी फीस का दबाव बना रहे निजी स्कूलों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए आदेश जारी किया है कि कोई भी स्कूल फीस ना भरने पर बच्चों को अपने स्कूल से बेदखल नहीं कर सकता है।
दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण इस सत्र में एक भी दिन स्कूल नहीं खुले, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। कई निजी स्कूलों ने फीस जमा नहीं करने पर बच्चों की आईडी ब्लॉक कर ऑनलाइन कक्षा से उन्हें बाहर कर दिया है। ऐसे में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए उनके आदेश का पालन करने की बात कही है।
साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में अब तक सीबीएसई बोर्ड द्वारा जवाब पेश ना करने पर भी सख्त रुख दिखाते हुए सीबीएसई से सभी पक्षकारों को 24 अगस्त तक अपना पक्ष पेश करने की मोहलत दी है। तब तक हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश को जारी रखा जाएगा, जिसके तहत निजी स्कूल बच्चों को अपने स्कूल से बेदखल नहीं कर सकेंगे।